नियमों के अनुसार, सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर थूकने और जानवरों के लिए खाना डालने पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, पार्क, मैदान, सड़कों, फुटपाथ या डिवाइडर पर गंदगी फैलाने और अपने परिसर में 24 घंटे से अधिक समय तक कचरा रखने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।
कचरा फेंकने या वाहन से गंदगी गिराने पर 2000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। पालतू कुत्ते को सार्वजनिक स्थल पर मल त्याग कराने और उसे साफ न करने पर 500 रुपये तथा नदी या नालों में अपशिष्ट फेंकने पर 750 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। निर्माण मलबा या तोड़फोड़ का कचरा सड़कों और नालियों के किनारे फेंकने पर 3000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं, बिना ढंके ट्रक या वाहन से कचरा या मलबा ले जाने, या नगर निगम के वाहनों को नुकसान पहुंचाने पर भी 2000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। चलते या खड़े वाहन से कचरा फेंकने या थूकने पर 1000 रुपये और परिसर में पानी जमा होने या अस्वच्छ स्थिति पैदा करने पर 5000 रुपये तक का दंड लगाया जाएगा।
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि जो लोग बार-बार इन नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम वाराणसी में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है।
