राज्य निर्वाचन आयोग ने बढ़ायी मियाद, 21 नवंबर को होगी अंतिम सूची जारी,कलेक्टर ने निर्देश अधिकारियों को भेजा
जबलपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए समय और बढ़ा दिया है। अब 24 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और काटने की कार्यवाही की जा सकेगी। इसके बाद 21 नवंबर को पंचायतों और नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने इस आशय के निर्देश जिले के सभी निर्वाचन अधिकारियों को भेज दिए हैं। उल्लेखनीय है कि में नगरीय निकाय और पंचायतों के लिए मतदाता सूची तैयार करने का काम इस समय चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और कटवाने की तारीख में बदलाव कर दिया है। सचिव दीपक सिंह ने सभी जिलों के कलेक्टरों को दिए निर्देश में कहा है कि नगर पालिकाओं और पंचायतों में मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2025 की प्रक्रिया अब 24 अक्टूबर कर दी गई है। इसके अंतर्गत दावा आपत्ति लेने की प्रक्रिया होगी, जिसमें मतदाताओं को नाम जोड़ने और काटने के लिए आवेदन बीएलओ लेंगे।
-ऐसे चलेगी मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया
-24 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे तक आवेदन लिए जाएंगे।
-रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी तहसीलदार 4 नवंबर 2025 तक इसका निराकरण करेंगे।
-ईआरएमएस में एंट्री 10 नवंबर तक की जाएगी।
चेकलिस्ट तैयार करने का काम 13 नवंबर तक होगा।
-चेकलिस्ट की जांच कर गलती सुधारने के बाद वेंडर को लौटाने का काम 17 नवंबर तक किया जाएगा।
-फोटोयुक्त और फोटो रहित अंतिम मतदाता सूची जनरेट करने का काम 18 नवंबर को किया जाएगा।
-20 नवंबर को फोटोयुक्त मतदाता सूची को प्रिंट कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
-21 नवंबर को फोटो युक्त मतदाता सूची का प्रकाशन नगर पालिका के वार्ड तथा अन्य चिन्हित स्थानों पर किया जाएगा।
-22 नवंबर को राजनीतिक दलों को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाएगी।
