सलमान की पत्नी राजिया ने भाजपा विधायक पटेरिया पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। डेढ़ साल बाद भी आरोपी विधायक की गिरफ्तारी और कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एसपी से इसका जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर, डीजीपी, मुख्य सचिव और संबंधित जिले के एसपी को स्टेटस रिपोर्ट के साथ बुलाया है। इसके अलावा आरोपी अरविंद पटेरिया, जिन्हें मध्यप्रदेश सरकार ने सुरक्षा प्रदान की है, को भी नोटिस जारी किया है। दो हफ्ते बाद इस मामले में अगली सुनवाई होगी। ड्राइवर सलमान खान की पत्नी राजिया अली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कहा कि घटना को डेढ़ साल से अधिक समय बीत गया है, लेकिन न तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और न ही जांच पूरी हुई। मुख्य आरोपी अरविंद पटेरिया चुनाव जीतकर राजनगर से विधायक बन गए हैं और उनका पुलिस.प्रशासन पर दबदबा है। राजिया अली ने कहा कि स्थानीय पुलिस आरोपियों को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान कर रही है। जबकि उन्हें और उनके परिवार को लगातार यह दबाव बनाया जा रहा है कि वे समझौता कर लें। याचिकाकर्ता राजिया अली ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि अपराध क्रमांक 321/2023 की जांच स्थानीय पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंपी जाए। साथ ही याचिकाकर्ता और उनके परिवार के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कोर्ट से परिस्थिति के अनुसार उचित आदेश पारित करने की भी मांग की है।
कांग्रेस ने 18 लोगों के खिलाफ कराई थी एफआईआर-
17 नवंबर 2023 को छतरपुर जिले की राजनगर सीट से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक कुंवर विक्रम सिंह के ड्राइवर सलमान खान की सुबह लगभग तीन बजे एक विवाद में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद कांग्रेस नेता विक्रम सिंह नातीराजा की शिकायत पर पुलिस ने बीजेपी विधायक अरविंद पटेरिया समेत 18 लोगों के खिलाफ धारा 302, 307 सहित कुल 6 धाराओं में नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी। नातीराजा की ओर से दर्ज एफआईआर में कहा गया कि अरविंद पटेरिया और उनके काफिले में शामिल वाहन उस समय सलमान खान की गाड़ी को कुचलकर हत्या कर गए थे।
भाजपा ने भी 12 लोगों पर दर्ज कराया था मामला-
हालांकि घटना के दो दिन बाद बीजेपी नेता नीरज चतुर्वेदी की शिकायत पर 19 नवंबर को पुलिस ने पूर्व विधायक विक्रम सिंह नातीराजा समेत 12 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। नीरज चतुर्वेदी की ओर से दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया कि विक्रम सिंह और उनके साथी योगेंद्र सिंह ने अरविंद पटेरिया को जान से मारने की कोशिश की और फायरिंग की। हालांकिए पुलिस ने घटनास्थल पर फायरिंग का कोई सबूत नहीं पाया। पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल बताई गई गाड़ी जब्त कर मैकेनिकल और एफएसएल परीक्षण कर लिया है। अब इसे बैलिस्टिक जांच के लिए भेजा गया है।