नई टैक्स व्यवस्था ने आईपीएल देखना एक लग्जरी एक्टिविटी माना है और इसे तंबाकू उत्पादों और कसीनो जैसी सर्विसेज की ही कैटेगरी में रखा है। हालांकि आम क्रिकेट मैचों पर अभी भी 18 प्रतिशत जीएसटी ही लागू रहेगा। यानी ये बदलाव सिर्फ प्रीमियम स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए है। दूसरी ओर 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटों पर सिर्फ 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो पहले 12 प्रतिशत था। लेकिन 100 रुपए से ज्यादा की टिकटों पहले की तरह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। वहीं होटल बुकिंग, सौंदर्य व सेहत से जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। अब होटल और रिसॉर्ट और सस्ते हो जाएंगे। जैसे 5000 रुपए का कमरा पहले 5600 रुपए पड़ता था, अब 5250 रुपए में मिलेगा। जिम और सैलून सस्ते हो जाएंगे। जैसे 1000 रुपए की जिम फीस पर पहले 180 रुपए टैक्स लगता था, अब सिर्फ 50 रुपए। जिम में भी ऐसा ही होगा। सरकार ने जिम और सलून जैसी सर्विसेज पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।
इनपर टैक्स नहीं लगेगा-
जीवन बीमा (;टर्म, यूलिप) व हेल्थ इंश्योरेंस (घरेलू और सीनियर सिटीजन) पर अब टैक्स नहीं।
ये चीजें भी होगी सस्ती-
जीएसटी के चार की जगह दो स्लैव 5 प्रतिशत व 18 प्रतिशत होने से आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू के साथ एसी, कार भी सस्ते होंगे।
नए स्लैब 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे-
वित्त मंत्री ने बताया कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि तंबाकू वाले सामान पर नई 40 प्रतिशत जीएसटी दर अभी लागू नहीं होगी।
इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देनाए छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है।