जिला उपभोक्ता आयोग की डबल बेंच आरके कोष्ठा और अनुभा वर्मा ने सागर कलेक्टर को यह वारंट जारी किया। इसमें लिखा गया है कि विपक्षी को जारी वारंट से तलब किया जाए। इसकी जानकारी आज सामने आई है। इससे पहले बार-बार जमानती वारंट जारी किए जा रहे थे। लेकिन उनके अधिकारी उपस्थित होकर वसूली की राशि अगली पेशी पर जमा करने की बात कहकर तारीख ले लेते थे। लेकिन अगली तारीख पर वह उपस्थित नहीं हो रहे थे। इसी के चलते ये कार्यवाही की गई है। मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।
2014 में पारित हुआ था आदेश-
सागर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष व परिवादी के अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह मामला राहतगढ़ तहसील के पीपरा गांव का है। साल 2009 में किसान नरेंद्र सिंह, संग्राम सिंह व रविंद्र सिंह ने फसल बीमा से संबंधित परिवाद जिला उपभोक्ता आयोग में पेश किया था। अपील के बाद मामले का निराकरण राज्य आयोग में हुआ। साल 2014 में जिला उपभोक्ता आयोग ने कलेक्टर को राशि देने का आदेश दिया था। उक्त राशि की वसूली के संबंध में मामला 2017 से विचाराधीन है।