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EVM में अब प्रत्याशियों की रंगीन फोटो, चुनाव आयोग ने नियमों में किया संशोधन

नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने ईवीएम मतपत्र को स्पष्ट और पठनीय बनाने के लिए उसकी डिजाइन और मुद्रण शैली में बदलाव किया है। आयोग ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49बी के तहत निर्देशों में संशोधन किया है। इसके तहत अब ईवीएम में अब उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिह्न के साथ उनकी रंगीन तस्वीर भी दिखेगी। यह नई व्यवस्था बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से लागू होगी। 

निर्वाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए चुनाव आयोग लगातार नई पहल कर रहा है। पिछले छह महीने में चुनाव आयोग 28 नए कदम उठा चुका है। इसमें एसआईआर के मुद्दे को लेकर विवाद भी हुआ है।  अब आयोग ने ईवीएम मतपत्र को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ईवीएम मतपत्र पर अब उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें छपी होंगी। उम्मीदवार का फोटो साफ तौर पर दिख सके इसलिए तस्वीर के तीन-चौथाई हिस्से पर उसका चेहरा दिखेगा। 

फॉन्ट आकार और कागज की गुणवत्ता भी बढ़ेगी

उम्मीदवारों और नोटा के क्रमांक भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप में छापे जाएंगे। वहीं फॉन्ट का आकार 30 होगा और बोल्ड लिखा जाएगा। इसके अलावा सभी उम्मीदवारों और नोटा के नाम एक ही फॉन्ट प्रकार और फॉन्ट साइज में होंगे। ताकि यह आसानी से पढऩे में आए।  इसके अलावा ईवीएम मतपत्र 70 जीएसएम कागज पर मुद्रित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए तय आरजीबी गुलाबी रंग के कागज का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कागज की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। 

मतदान प्रक्रिया होगी सुगम

आयोग का कहना है कि इस पहल से मतदान प्रक्रिया सुगम हो सकेगी। साथ ही चुनाव के प्रति पारदर्शिता और लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा। रंगीन तस्वीरें, बड़े फॉन्ट और बेहतर गुणवत्ता वाले कागज होने के चलते मतदाता बिना किसी असमंजस के सही उम्मीदवार का चुनाव कर सकेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभकारी होगा। ईवीएम पर अब तक काले-सफेद फोटो और छोटे अक्षरों की वजह से मतदाताओं को परेशानी होती थी। नई व्यवस्था से मतदान प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक व सुगम होगी।


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