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करिश्मा कपूर के बच्चों ने मांगी 30 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी, सौतेली मां को हाईकोर्ट का समन

नई दिल्ली. दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की लगभग 30,000 करोड़ रुपये की विशाल संपत्ति को लेकर एक बड़ी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। बुधवार 10 सितम्बर को दिल्ली हाईकोर्ट में संजय कपूर की पहली पत्नी और अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने उस वसीयत को चुनौती दी, जिसमें सारी निजी संपत्ति उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर के नाम कर दी गई है। हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए प्रिया कपूर को समन जारी कर दो हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

करिश्मा कपूर के बच्चों, समायरा कपूर और कियान राज कपूर ने अपनी याचिका में पिता संजय कपूर की 21 मार्च को जारी कथित वसीयत को फर्जी और गलत बताया है। बच्चों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने दलील दी कि इस वसीयत के जरिए दोनों बच्चों को संपत्ति से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा, संजय कपूर हमेशा अपने दस्तावेजों को व्यवस्थित रखते थे, लेकिन यह वसीयत संदिग्ध है और रजिस्टर्ड भी नहीं है। न तो संजय ने कभी इसका जिक्र किया और न ही प्रिया या किसी और ने इसके बारे में बताया। बच्चों ने अपने पिता की संपत्ति में पांचवें हिस्से की मांग की है।

वहीं, संजय कपूर की विधवा प्रिया कपूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव नायर ने याचिका को खारिज करने की मांग की। उन्होंने कहा, मैं उनकी कानूनी पत्नी और विधवा हूं। प्यार और स्नेह के दावे तब कहां थे, जब उन्होंने (करिश्मा ने) सुप्रीम कोर्ट में तलाक की लंबी लड़ाई लड़ी थी? नायर ने यह भी दावा किया कि बच्चों को पहले ही एक ट्रस्ट के जरिए करीब 1900 करोड़ रुपये की संपत्ति दी जा चुकी है और वसीयत का रजिस्टर्ड होना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और प्रथम दृष्टया याचिका का संज्ञान लिया। अदालत ने मुख्य प्रतिवादी प्रिया कपूर समेत अन्य सभी प्रतिवादियों को समन जारी करते हुए उन्हें दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने प्रिया कपूर को दिवंगत संजय कपूर की सभी चल-अचल संपत्तियों का पूरा ब्यौरा और विवादित वसीयत को एक सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष पेश करने का भी सख्त आदेश दिया है।

इस बीच, संजय कपूर की मां ने भी अदालत से 10 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की गुहार लगाई। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी, जिस दिन अदालत अंतरिम रोक लगाने पर विचार करेगी। बता दें कि संजय कपूर का 12 जून को इंग्लैंड में पोलो खेलते समय निधन हो गया था।

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