
इंदौर में 15 सितंबर को एक ट्रक नो-एंट्री में घुस गया था और कई वाहनों को टक्कर मारी थी। इसमें तीन लोगों की मौत हुई थी और 12 लोग घायल हुए थे। ट्रक चालक नशे में था और ट्रक के नीचे आए वाहनों को करीब एक किमी तक घसीटते हुए ले गया था। मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नर को वर्चुअल हाजिर होने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि शहर की एंट्री पॉइंट के सभी सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत किए जाएं। इसके अलावा उस मार्ग का फुटेज भी पेश करने को कहा गया है जहां से ट्रक नो-एंट्री जोन में घुसा था। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। इससे पहले सरकार और इंदौर पुलिस कमिश्नर को इंदौर शहर के एंट्री पॉइंट के सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देने होंगे।
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