नई दिल्ली. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यूपीआई के जरिए बड़े लेनदेन करने वालों को बड़ी राहत दी है। आज यानी 15 सितंबर 2025 से यूपीआई की नई लिमिट लागू हो गई है। इसके तहत अब इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, लोन ईएमआई और ट्रैवल जैसी कैटेगरी में एक दिन में 10 लाख रुपये तक का लेनदेन किया जा सकेगा।
एनपीसीआई ने बताया कि नई लिमिट केवल पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) भुगतान पर लागू होगी। इसका मतलब है कि वेरिफाइड कारोबारियों और संस्थाओं को पेमेंट करते समय यूजर्स अब ज्यादा रकम ट्रांसफर कर पाएंगे। कुछ कैटेगरी में लिमिट 5 लाख रुपये और कुछ कैटेगरी में 10 लाख रुपये तय की गई है।
एनपीसीआई ने अपने 24 अगस्त के सर्कुलर में कहा था कि यूपीआई अब देश का सबसे पसंदीदा डिजिटल पेमेंट मोड बन चुका है। हाई वैल्यू पेमेंट्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। टैक्स भुगतान से जुड़ी कैटेगरी के तहत 5 लाख रुपये तक की नई लिमिट लागू होगी।
ध्यान देने वाली बात यह है कि पर्सन-टू-पर्सन (पी2पी) यानी एक व्यक्ति से दूसरे को पैसे भेजने की लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह पहले की तरह ही एक लाख रुपये प्रतिदिन बनी रहेगी। नई व्यवस्था से उन ग्राहकों को खास फायदा मिलेगा, जिन्हें पहले हाई वैल्यू पेमेंट करने के लिए कई किस्तों में ट्रांजेक्शन करना पड़ता था या अन्य बैंकिंग चैनल का सहारा लेना पड़ता था। अब वे आसानी से यूपीआई से ही बड़े पेमेंट निपटा पाएंगे।