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एमपी के कांग्रेस नेता पर 1 अरब 24 करोड़ का महा-जुर्माना, अवैध खनन पर सबसे बड़ी कार्रवाई

पन्ना. अवैध खनन के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसले में, पन्ना कलेक्टर न्यायालय ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पर 1 अरब 24 करोड़ रुपए से अधिक का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री और मेसर्स डायमंड स्टोन क्रेशर के मालिक श्रीकांत दीक्षित को गुनौर तहसील के बिलघाड़ी में स्वीकृत क्षेत्र से कई गुना अधिक पत्थर का अवैध खनन करने का दोषी पाया गया है।

उपसंचालक खनिज प्रशासन और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (गुन्नौर) की एक संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया गया है। जांच में यह खुलासा हुआ कि श्रीकांत दीक्षित की फर्म ने 2 लाख 72 हजार 298 घन मीटर पत्थर का अवैध उत्खनन किया, जबकि रॉयल्टी सिर्फ 99 हजार 300 घन मीटर की ही चुकाई गई थी। इस तरह करोड़ों रुपए की रॉयल्टी चोरी कर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया।

कलेक्टर न्यायालय ने अपने आदेश में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मामले में कांग्रेस नेता को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए, लेकिन उन्होंने लगातार आदेशों की अवमानना की और मामले को लंबित रखने की हर संभव कोशिश की। न्यायालय ने माना कि दीक्षित को यह ज्ञात था कि उनके पास अपने बचाव के लिए कोई पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य नहीं हैं।

यह कार्रवाई एक शिकायत के बाद शुरू हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्रीकांत दीक्षित अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर पन्ना से भोपाल तक अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं और बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर रहे हैं।

कलेक्टर न्यायालय ने उपसंचालक खनिज प्रशासन को यह निर्देश दिया है कि जुर्माने की पूरी राशि (1,24,55,85,600 रुपये) कांग्रेस नेता से वसूलकर तत्काल शासकीय कोष में जमा कराई जाए। इस फैसले को प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है।

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