
अभियोजन के अनुसार रामाधार तिवारी का अपने भाई राममिलन से पैत्रिक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 1 सितंबर 2023 की सुबह करीब 11 बजे यह विवाद ने खूनी रंग ले लिया। आरोपी ने पहले भाई राममिलन व भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के समय आरोपी की बेटी वर्षा बीचबचाव करने पहुंची तो रामाधार ने उसे भी गोली मार दी। वर्षा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटना के बाद आरोपी कार से भाग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लाइसेंसी पिस्टल बरामद की थी। विशेष लोक अभियोजक सौरभ डिम्हा ने बताया कि मामले की जांच के बाद पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 27 गवाहों की गवाही कराई और सभी साक्ष्य अदालत में पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने रामाधार तिवारी को दोषी मानते हुए दोहरा आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।