' मैं दीपक सक्सेना, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा-163 2 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूं- यह कि ऐसे दो पहिया वाहन चालक, जिनके द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया है, उन्हें किसी भी पेट्रोल पम्प द्वारा पेट्रोल का प्रदाय नहीं किया जायेंगा। इस आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित पेट्रोल पम्प संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी। चूंकि यह आदेश आम जनता के महत्व का है, तथा आम जनता व जिले के सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को सम्बोधित है, जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना संभव नही होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा.163 (2) के तहत् एकपक्षीय आदेश पारित किया जाता है। ' उपर्युक्त प्रतिबंध मेडीकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नही होगा। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम / आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे।
जबलपुर। दो पहिया वाहन चालकों के हेलमेट नहीं लगाने पर पेट्रोल पम्पों से वाहन में पेट्रोल नहीं मिलेगा। मंगलवार को मामले में कलेक्टर ने पेट्रोल पम्पों को अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि इस आदेश की अवहेलना की जाती है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं में हो रही निरन्तर वृद्धि तथा इनमें होने वाली क्षति को संदर्भ में यह ध्यान में लाया गया कि दो पहिया वाहनों के वाहन चालक द्वारा यदि हेलमेट लगाया जायें तो निश्वित् ही इन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। वाहन चालकों द्वारा यदि हेलमेट लगाया जाता है तो इससे निश्चित् रूप से इन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी आ सकती है।
इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिये गये है। साथ ही मप्र मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी तथा वाहन चालक अनिवार्य रूप से आईएसआई मार्क हेलमेट (सुरक्षात्मक टोप) पहनेंगा। बिना हेलमेट धारण किये घलने वाले वो पहिया वाहन चालकों की सड़क दुर्घटना एवं असामयिक मृत्यु होने का खतरा बना रहता है। ऐसी परिस्थिति में यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि इस प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाकर मानव जीवन की सुरक्षा हेतु खतरे को कम किया जा सके। उपरोक्त परिस्थितियों में इस बात के पर्याप्त आधार है, कि बिना हेलमेट धारण किये चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों की सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी एवं जीवन क्षति संभव है। स्पष्टतः इस प्रकार बिना हेलमेट धारण कर दो पहिया वाहन चालकों द्वारा जब सार्वजनिक मार्गों पर सफर किया जाता है तो किसी भी समय उनकी जान जोखिम में रहने की प्रबल संभावनाएं रहती है। अतः इन पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।