सतना मेयर की फैक्ट्री पर 65 लाख का टैक्स बाकी, आप जिलाध्यक्ष ने महापौर-पार्षद के खिलाफ कोर्ट में दायर किया परिवाद

 


सतना। प्रापर्टी टैक्स के मामले में मेयर योगेश ताम्रकार व पार्षद गोपी गेलानी के खिलाफ तृतीय व्यवहार न्यायाधीश प्रत्युष चतुर्वेदी की कोर्ट मेंं परिवाद दर्ज किया गया है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉण् अमित सिंह की ओर से यह परिवाद दायर किया गया।

                               खबर है कि मेयर की विंध्या सेरेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री पर लगभग साढ़े 65 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। यह फैक्ट्री शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में भवन क्रमांक 511 में स्थित है। नगर निगम ने 26 मार्च 2016 को मेयर सहित 30 भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया था। उस समय मेयर की फैक्ट्री पर 21 लाख 60 हजार 725 रुपए टैक्स बकाया था। याचिकाकर्ता के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि कोई जन प्रतिनिधि यदि निर्वाचित होने के बाद 3 माह के अंदर लंबित टैक्स का भुगतान नहीं करता है तो धारा 26 के तहत वह पद के लिए अयोग्य हो जाता है। मेयर व पार्षद पर संपत्ति कर के रूप में करोड़ों की बकाया राशि निर्वाचित होने के करीब 3 वर्ष बाद भी जमा नहीं कराई गई है। गौरतलब है कि नगर निगम से 2016 में मिली नोटिस के खिलाफ मेयर और अन्य बकायादारों ने प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के यहां याचिका दायर की थी। न्यायालय ने 2011 के बाद का संपत्तिकर जमा करने का आदेश दिया और 1997 से 2011 तक पुनरीक्षण की राहत दी। मेयर इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट गए जहां से स्टे मिल गया। हालांकि मेयर ने 28 मई 2024 को अपनी याचिका वापस ले ली है।


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