पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के स्पष्ट निर्देश हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। इसी निर्देश के लोकायुक्त एसपी सुश्री अंजूलता पटले तहत उप पुलिस अधीक्षक नीतू त्रिपाठी के नेतृत्व में गठित ट्रैप दल ने यह कार्रवाई की। घटना का विवरण- बिहारीलाल रजक, निवासी सिविल लाइंस जबलपुर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2022 में दर्ज एक प्रकरण में वह दोषमुक्त हो चुके हैं।
शासन द्वारा इस केस में अपील हेतु श्रीमती कुक्कू दत्त को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने अपील तैयार करने के लिए उनसे 15 हजार की रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त टीम ने शिकायत की पुष्टि कर मंगलवार को सिविल लाइंस स्थित आरोपी के आवास पर ट्रैप लगाया और रिश्वत लेते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित-2018) की धारा 7, 13(1)(B), 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ट्रैप दल में निरीक्षक शशि मर्सकोले, रेखा प्रजापति, नरेश बेहरा समेत लोकायुक्त का पूरा दल मौजूद रहा।