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पुराने वाहनों से दिल्ली में हटा बैन, अब 1 नवंबर से NCR के 5 जिलों में भी होगा लागू

नई दिल्ली. दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगी ईंधनबंदी फिलहाल हटा दी गई है। उम्रदराज वाहनों को राहत के संदर्भ में सीएक्यूएम ने आज बैठक की, जिसमें ये फैसला लिया गया है। बैठक में सीएक्यूएम ने दिल्ली सरकार के आग्रह को स्वीकार कर लिया है। सीएक्यूएम ने फिलहाल दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके वाहनों को पेट्रोल-डीजल न देने और उन्हें जब्त करने के अभियान को लगभग चार महीने के लिए स्थगित कर दिया है।

अधिकारियों की मानें तो राष्ट्रीय राजधानी में ओवरएज हो चुके वाहनों पर होने वाली कार्रवाई अब पहली नवंबर से अमल में लाई जाएगी। इस बार ओवरएज हो चुके वाहनों पर लगा प्रतिबंध केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह दिल्ली के साथ-साथ पांच एनसीआर जिलों में भी लागू होगा। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार की ओर से 1 जुलाई से ओवरएज हो चुके वाहनों को फ्यूल नहीं देने के अपने फैसले की समीक्षा करने के लिए गुजारिश किए जाने के बाद मंगलवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की बैठक आयोजित की गई। इसी बैठक में निर्णय लिया गया कि दिल्ली में पुराने वाहनों पर होने वाली कार्रवाई अब एक नवंबर से अमल में लाई जाएगी। आयोग ने यह भी फैसला लिया है कि आने वाले पहली नवंबर से ओवरएज हो चुके वाहनों पर कार्रवाई का दायरा भी बढ़ेगा। दिल्ली के साथ-साथ पांच एनसीआर जिलों में भी इस कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। आयोग ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि 1 नवंबर से दिल्ली और एनसीआर के जिलों में भी एक साथ ईंधनबंदी लागू करना उचित होगा। अब 1 नवंबर से गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत में भी पाबंदियां लागू की जाएंगी।

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण नियंत्रण निकाय को पत्र लिखकर ओवरएज हो चुके वाहनों के लिए ईंधनबंधी के फैसले पर रोक लगाने को कहा था। उन्होंने कहा था कि आग्रह है कि आदेश को तत्काल प्रभाव से तब तक के लिए रोक दिया जाए जब तक कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) सिस्टम पूरे एनसीआर में इंटिग्रेट नहीं हो जाता।

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