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स्कूल बसों पर चला ' पुलिसिया चाबुक ', एसपी ने कह मापदंड पूरे नहीं तो होगा चालान

पुलिस ने ली स्कूल संचालकों, बस-वैन मालिकों की बैठक में ली क्लास

जबलपुर। स्कूल-कॉलेज का नया शिक्षण सत्र खुलने के पूर्व पुलिस ने रविवार को स्कूल संचालक, बस-ऑटो मालिकों की बैठक ली। बैठक में स्कूलों सहित वाहन स्वामियों को आगाह कर दिया गया है कि सड़क परिवहन नियम के मापदंड पूरे नहीं करने वालों का बख्शा नहीं जाएगा। रोज चालान होगा। बैठक में स्कूल के छात्र-छात्राओं का परिवहन करने वाले वाहनों को ओवरलोडिंग न करने की चेतावनी दी गई है। समस्त मापदंडों और स्वीकृति के साथ ही वाहन सड़क पर उतारने का निर्देश दिया गया है। बसों का संचालन करने वाले स्कूल एवं निजी संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वह वाहन में गति मापक यंत्र, अग्निशमन यंत्र, फर्स्टएड बॉक्स अनिवार्य रूप से रखें।

सड़क पर यातायात बाधित होने की समस्या को निपटने के लिए पुलिस ने स्कूलों को परिसर के अंदर वाहन खड़े करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए है। सभी स्कूलों से कहा गया है कि वे परिसर के अंदर जगह सुनिश्चित करें। वाहन, छात्र-छात्राओं को स्कूल के परिसर अंदर छोड़े और वहीं उन्हें वापस लेकर निकलें।

सड़क पर होगी कार्रवाई : यदि स्कूल बस, वैन, ऑटो, ई.रिक्शा एवं अभिभावकों की कार से स्कूल के बाहर सड़क पर बच्चों को छोड़ेंगे एवं बैठाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय ने गोरखपुर के पुलिस डाटा सेंटर में बैठकमें समस्त स्कूल के संचालकों एवं स्कूल बस, वैन एवं आटो स्वामी एवं चालक एसोसिएशन को हिदायत दी है। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समर वर्मा, यातायात उप पुलिस अधीक्षक बैजनाथ प्रजापति एवं संतोष कुमार शुक्ला उपस्थित थे।

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