मां की पत्थर पटककर हत्या, नरसिंहपुर कोर्ट ने बेटे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 


नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिला न्यायालय ने मां की हत्या के मामले में आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना 13 अगस्त 2024 की रात साढ़े तीन बजे हुई है। 

                                गयादत्त वार्ड निवासी विजय राजपूत शराब पीने का आदी रहा, जिसके चलते मां गुलाब बाई उसे शराब पीने से मना करती थीं। इसी बात को लेकर दोनों में आए दिन विवाद होता था। घटना की रात शोर सुनकर घर की सदस्य द्रोपदी बाई जागीं। उन्होंने विजय को यह कहते सुना कि उसने अपनी मां के सिर पर सिल पटककर हत्या कर दी है। द्रोपदी बाई ने अपने बेटे अभिषेक व पड़ोसी संजय लोधी को सूचना दी। घटना स्थल पर पहुंचने पर विजय चिल्लाते हुए अपना जुर्म कबूल कर रहा था। अभिषेक ने पुलिस की सूचना पर पुलिस पहुंची उस वक्त तक विजय भाग चुका था। पुलिस को गुलाब बाई का शव जमीन पर मिला। उनके सिर और चेहरे से खून बह रहा था। पास में खून से सना सिल का पत्थर पड़ा था। थाना स्टेशनगंज पुलिस ने मामले की जांच की। विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी इंद्रमणि गुप्ता ने पैरवी की। साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आलोक मिश्रा ने विजय राजपूत उम्र 32 वर्ष को दोषी करार दिया।


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