इन सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, रिटायरमेंट के ठीक पहले मिलेगा ये लाभ, जानें पात्रता और नियम-शर्तें

नई दिल्ली. केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केन्द्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स  में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। इसके तहत सेवानिवृत्त होने सिपाही से उप निरीक्षक तक के कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन बिना किसी वित्तीय या पेंशन लाभ के एक पद ऊपर ऑनरेरी रैंक प्रदान किया जाएगा। मानद रैंक सेवानिवृत्त होने वाले रैंक से ठीक एक स्तर ऊपर होगी।


गृह मंत्रालय द्वारा 30 मई 2025 को जारी एक सर्कुलर के अनुसार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों यानि कांस्टेबल से सब-इंस्पेक्टर रैंक तक के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के पहले वन रैंक ऊंचा मानद दर्जा दिया जाएगा, जिससे कि रिटायरमेंट के ठीक पहले रैंक बढ़ाने का मौका मिलने वाला है।हालांकि, इस मानद पदोन्नति में कोई वित्तीय या पेंशन लाभ नहीं है।

पात्रता का मानदंड

कार्मिक को सेवानिवृत्ति के समय सभी पदोन्नति मानदंडों को पूरा करना चाहिए।
कार्मिक का अच्छा और स्वच्छ सेवा रिकॉर्ड होना चाहिए।
कार्मिक के ्रक्क्रक्र के अंतिम 5 वर्षों का मूल्यांकन कम से कम 'अच्छाÓ होना चाहिए।
कार्मिक को पिछले 5 वर्षों में कोई बड़ी सजा नहीं दी गयी हो।
कार्मिक की सत्यनिष्ठा संदेह से परे होनी चाहिए।
कार्मिक की विभागीय जांच सतर्कता मंजूरी अनिवार्य है।
नियम एवं शर्ते
मानद पद प्रदान करने के लिए संबंधित कमांडिंग अधिकारी की सिफारिश होनी चाहिए।
कार्मिक को सेवानिवृत्ति के दिन मानद पद प्रदान किया जाएगा।
मानद पद के साथ कोई वित्तीय या पेंशन लाभ देय नहीं होगा।
मानक पद केवल वहीं प्रदान किया जाएगा जहां प्रदान किया जाने वाला पद उस संवर्ग में मौजूद है, जिससे कार्मिक संबंधित है।
मानद पद प्रदान करने से कार्मिक की अंतर-वरिष्ठता अप्रभावित रहेगी।

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