- कारोबारियों को बड़ी राहत: स्वीमिंग पूल, होटल, डिस्को पुलिस लाइसेंस फ्री
- कारोबारियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में अहम कदम
नई दिल्ली। शहर में कारोबार करना अब पहले से कहीं आसान हो गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को एक ऐतिहासिक आदेश जारी करते हुए कहा कि अब राजधानी में स्वीमिंग पूल, होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, इटिंग हाउस, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, अम्यूजमेंट पार्क और ऑडिटोरियम जैसे प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए दिल्ली पुलिस से अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी।
इस फैसले के तहत उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 के तहत पुलिस कमिश्नर को जो लाइसेंस जारी करने का अधिकार प्राप्त था, उसे समाप्त कर दिया है। इससे न केवल कारोबारियों को अनावश्यक कागजी कार्रवाई से राहत मिलेगी, बल्कि व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया भी सुगम होगी।
पुलिस लाइसेंस हटाने की थी मांग
कुछ दिन पहले दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस कारोबारियों ने उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से मुलाकात कर यह मुद्दा उठाया था। इस बैठक में कारोबारियों ने पुलिस लाइसेंस को खत्म करने की अपील की थी। मंत्री ने भरोसा दिलाया था कि वे कारोबारियों के हित में इस व्यवस्था को खत्म करवाएंगे।
बिजनेस की दिशा में बड़ा कदम
अब जब यह फैसला लागू हो चुका है, तो कारोबारी वर्ग में खुशी की लहर है। बृजेश गोयल ने बताया कि यह कदम ष्ईज ऑफ डूइंग बिजनेसष् की दिशा में दिल्ली सरकार और प्रशासन की बड़ी पहल माना जा रहा है, जिससे खासकर छोटे और मझोले कारोबारियों को लाभ मिलेगा।