ईपीएफओ : ऑटो सेटलमेंट की सीमा अब हुई एक से बढ़कर पांच लाख


अग्रिम दावों में सदस्यों को अचानक जरूरत पड़ने पर तेजी से पैसे मिल सकेंगे

नई दिल्ली। ईपीएफओ ने अग्रिम दावों के लिए ऑटो.सेटलमेंट सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इस फैसले से ईपीएफओ सदस्यों को अचानक जरूरत पड़ने पर तेजी से पैसे मिल सकेंगे। विभाग की ओर से दी गई इस सुविधा का लाभ लाखों सदस्यों को मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को यह बात कही।

उन्होंने कहा कि ईपीएफओ ने सदस्यों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान पहली बार अग्रिम दावों के ऑटो.सेटलमेंट की शुरुआत की थी।

दूसरी ओर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के लिए एक और अच्छी खबर खबर है। अब भुगतान की राशि का दावा करना पहले की तुलना में आसान हो गया हो गया है और इसके लिए चेक लीफ या पासबुक की जरूरत नहीं रह गई है। श्रम विभाग ने अपने एक्स हैंडल पर भी इससे जुड़ी जानकारी साझा की है।

विभाग ने लिखा है कि सदस्यों के लिए अब अपना दावा दाखिल करना आसान हो गया है। अब चेक लीफ या बैंक पासबुक की तस्वीरें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। नई सरलीकृत ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ, अब आप बस कुछ ही क्लिक में अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। 

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