जबलपुर/ रीवा। वरिष्ठ अधिकारियों पर लेनदेन का आरोप लगाने वाले वायरल वीडियो के मामले में सस्पेंड कार्यपालन यंत्री टीपी गुर्दवान को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जबलपुर हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।
कार्यपालन यंत्री टीपी गुर्दवान ने 17 जून को हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर कमिश्नर रीवा के 8 जून के निलंबन आदेश को निरस्त करने की मांग की थी। जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि जब मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण वर्गीकरण नियंत्रण व अपील 1966 के तहत निलंबन के खिलाफ अपील का प्रावधान है। तो पहले वहां अपील की जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि गुर्दवान 15 दिन के भीतर संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखें। अपीलीय अधिकारी को 60 दिन में निर्णय लेना होगा। गौरतलब है कि श्री गुर्दवान के दो वीडियो वायरल हुए थे। पहले में वे सहायक उपयंत्री के बचाव में बैकडेट में नियम विरुद्ध कार्य की बात कर रहे थे। दूसरे में आरटीआई कार्यकर्ता से शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। इसके अलावा फर्जी डिग्री मामले में भी उन पर कार्यवाही का प्रस्ताव मंत्रालय भेजा जा चुका है।