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Bhopal: पांच दिन बाद देनी पड़ेगी प्रॉपर्टी टैक्स पर दोगुना पेनाल्टी, 31 मार्च तक ऑनलाइन भी कर सकेंगे टैक्स जमा



भोपाल: वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्रॉपर्टी और अन्य टैक्स जिन लोगों ने जमा नहीं किया हैं। वह जल्द ही अपना टैक्स जमा करें, वरना पांच दिन यानी 31 मार्च के बाद करदाता को दोगुना राशि देनी पड़ेगी। जिसको देखते हुए नगर निगम जोन और वार्ड कार्यालय रविवार समेत अन्य सभी अवकाश के दिनों में भी खोल रहा है।

नगर निगम एक अप्रैल से शत प्रतिषत वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स की गणना करेगा, जिससे आम लोगों को दोगुना राशि देना पड़ेगी। करदाताओं की सुविधा के लिए निगम के सभी जोन और वार्ड कार्यालय रविवार सहित सभी अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। वर्तमान में स्वयं के आवासीय उपयोग की संपत्तियों पर 50 प्रतिशत की रियायत करदाताओं को दी जा रही है, जो 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगी। निगम आयुक्त हरेंद्र नारायन ने विशेष छूट का व्यापक प्रचार-प्रसार कर संपत्तिकर के बकायादारों से वसूली करने के निर्देश दिए हैं।

आनलाइन टैक्स जमा करने पर मिलेगी छूट
संपत्तिकर, जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार का 31 मार्च तक आनलाइन भुगतान करने पर अधिभार में मिलेगी छूट मिलेगी। यह छूट लोक अदालत के तहत दी जा रही है। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया है, उन्हें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जबकि 50 हजार से अधिक और एक लाख रुपए तक बकाया राशि पर केवल अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट और एक लाख रुपए से अधिक की राशि बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

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