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मप्र हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर को लगाया पांच हज़ार का जुर्माना...

जबलपुर । दो टीचरों को एक ही मामले में अलग-अलग सजा देने पर कलेक्टर मप्रं हाईकोर्ट ने पांच हजार रुपए की कास्ट लगाई है। जबलपुर निवासी दुर्गा बेन ने वर्ष 2019 में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि वह शासकीय स्कूल पाटन में टीचर हैं। 4 साल पहले फ्लाइंग स्क्वॉड टीम ने परीक्षा के दौरान नकल का प्रकरण बनाया गया था। इस मामले में दूसरी टीचर सुनीता सैयाम को भी आरोपी बनाया गया था और इस मामले में दोनों को अलग-अलग सजा दी गई थी। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि सुनीता को निंदा प्रस्ताव देकर बरी कर दिया लेकिन उसका एक वर्ष का वेतन वृद्धि रोकने का कलेक्टर कोर्ट ने फैसला सुनाया था। याचिकाकर्ता ने जब कलेक्टर के आदेश को कमिश्नर कोर्ट में अपील कर चुनौती दी तो कमिश्नर ने भी अपील निरस्त कर दी।

जेब से जमा करें यह राशि

याचिकाकर्ता ने कलेक्टर और कमिश्नर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसपर जस्टिस विवेक अग्रवाल की बैंच ने मामले को गंभीरता से लिया और कलेक्टर से पूछा है कि एक ही तथ्य के मामले में आखिर आपने यह भेदभाव क्यों अपनाया है। हाईकोर्ट ने   से गंभीर लापरवाही मानी है। हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर पर कॉस्ट लगाते हुए कहा कि यह राशि कलेक्टर अपनी जेब से हाईकोर्ट विधिक सहायता समिति में जमा करें।


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