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फरार CSP नेहा पच्चीसिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित, हाईकोर्ट में FIR निरस्त करने, अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई

जबलपुर। एमपी हाईकोर्ट में आज कटनी से फरार सीएसपी नेहा पच्चीसिया के मामले में याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस राजकुमार चौबे की युगलपीठ ने एफआईआर निरस्त करने और अग्रिम जमानत देने की मांग पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार है।
                                                         पिछली सुनवाई के दौरान नेहा पच्चीसिया की ओर से दलील दी गई थी कि विवादित जमीन की खरीद-फरोख्त में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। बचाव पक्ष के अनुसार जमीन मारूफ अहमद हनफी के नाम पर खरीदी गई थी और क्षितिज राज पात्रे ने उसके बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की थी। नेहा पच्चीसिया के बैंक खाते से इस लेनदेन में कोई भुगतान नहीं हुआ। उनकी ओर से कहा गया कि जमीन के सौदे में उनकी भूमिका साबित करने वाला कोई साक्ष्य नहीं है। इसी आधार पर एफआईआर निरस्त करने और अग्रिम जमानत देने की मांग की गई है। बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कटनी के कुठला थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत सीएसपी नेहा पच्चीसिया समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज है। पुलिस ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। मामला कुठला थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या के एक प्रकरण से जुड़ा है। आरोप है कि निर्धारित समय-सीमा में चालान पेश नहीं होने के कारण हत्या के आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का लाभ मिल गया। आरोपों के मुताबिक, इसके बदले संबंधित आरोपियों की जमीन कम कीमत पर एक एजेंट के नाम से खरीदी गई थी। हालांकि, नेहा पच्चीसिया ने जमीन के सौदे में अपनी भूमिका से इनकार किया है। अब हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट होगा कि उन्हें एफआईआर निरस्त कराने और अग्रिम जमानत की मांग पर राहत मिलती है या नहीं।

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