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ट्रक में 26 किलो गांजा की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय अपराधी को 10 साल की कैद



विशेष अदालत ने लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना, एक आरोपी हुआ बरी

​जबलपुर। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के एक गंभीर मामले में विशेष न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रवेन्द्र कुमार सिंह की अदालत ने ट्रक के केबिन में छिपाकर गांजा ले जा रहे रायपुर निवासी तस्कर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। इस प्रकरण में साक्ष्यों के अभाव में एक स्थानीय युवक को दोषमुक्त कर दिया गया है, जबकि ओडिशा राज्य का मुख्य सप्लायर अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है जिसे न्यायालय द्वारा औपचारिक रूप से फरार घोषित किया गया है।

​अधारताल में लावारिस हालत में खड़े ट्रक से जब्त हुआ था माल

​अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अरविंद जैन ने अदालत के समक्ष विस्तृत तथ्य प्रस्तुत किए। मामले के अनुसार 1 जून 2023 को अधारताल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक संदिग्ध ट्रक खड़ा है। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर ट्रक क्रमांक ओडी 15 व्ही 3310 की बारीकी से घेराबंदी कर तलाशी ली। वाहन के केबिन की जांच करने पर चालक सीट के ठीक पीछे रखी एक बड़ी सफेद प्लास्टिक की बोरी बरामद हुई। बोरी को खोलकर देखने पर उसमें 26 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा भरा पाया गया। पुलिस ने मौके से रायपुर निवासी ब्रजेश वर्मा को हिरासत में लिया था। जांच के बाद पुलिस ने ब्रजेश वर्मा, जबलपुर निवासी अमित उर्फ चिंटू और ओडिशा निवासी बिज्जू देहूरी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत चालान पेश किया। अदालत ने अभियोजन के साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को प्रमाणित पाते हुए ब्रजेश वर्मा को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं मामले में सह-आरोपी बनाए गए जबलपुर निवासी अमित उर्फ चिंटू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

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