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रज्जाक के करीबी शरदचंद जाट को नहीं मिली कोर्ट से राहत



जबलपुर। ओमती थाना क्षेत्र में दर्ज धोखाधड़ी, जालसाजी, अड़ीबाजी और अवैध हथियार रखने के मामले में फरार आरोपी शरदचंद जाट पिता काकीलाल जाट निवासी कंजड़ मोहल्ला बेलबाग की अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। 16 सितंबर को 15वें अपर सत्र न्यायाधीश विवेक पाठक की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया। फरियादी अजय पटेल की शिकायत पर ओमती थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक पंजीबद्ध किया था। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने आरोपी की अर्जी का कड़ा विरोध करते हुए तर्क रखे कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं और वह लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है।उल्लेखनीय है कि शरत चंद अब्दुल रज्जाक का करीबी है।

​फरार आरोपी पर पुलिस ने घोषित किया इनाम

​आरोपी पुलिस की गिरफ्त से लगातार बाहर चल रहा था। पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय ने आरोपी का सुराग देने या पकड़वाने में मदद करने वाले व्यक्ति के लिए 5000 रुपए का नकद इनाम घोषित किया था। पुलिस की टीमें लगातार उसके ठिकानों पर दबिश दे रही थीं। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 420, 419, 467, 468, 471, 384, 386, 506, 406, 120बी, 34 भादवि के साथ 25 और 27 आर्म्स एक्ट का इजाफा किया था।

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