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नगर निगम: पानी और संपत्ति कर के बकायेदारों को मौका, 12 सितंबर को मिलेगी भारी छूट



जबलपुर। नगर निगम सीमा में रहने वाले नागरिकों के लिए 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने राजस्व, बाजार, संपदा, जल, स्वास्थ्य, भवन, फायर विभाग और कालोनी सेल सहित कुल 9 प्रमुख विभागों के प्रभारियों के साथ बैठक कर पेंडिंग प्रकरणों की समीक्षा की। इस बैठक में सभी अपर आयुक्त, अधीक्षण यंत्री और उपायुक्त भी मौजूद रहे। लोक अदालत में संपत्तिकर, जलकर, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन शुल्क, बाजार किराया, ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण और होर्डिंग शुल्क के अधिभार पर नियमानुसार भारी छूट दी जाएगी। वर्षों पुराने बकाये के निपटारे का यह अंतिम मौका है। इसके साथ ही बिना वैध अनुमति के प्लाटिंग करने वाले कालोनाइजरों पर कानूनी कार्रवाई और लीज राशि न चुकाने वालों के आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

मैदान में उतरकर टैक्स वसूली तेज करेंगे सभी अफसर

​नगर निगम प्रशासन ने राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए सभी अधिकारियों को समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी है। अपर आयुक्त से लेकर जोन प्रभारी और टैक्स कलेक्टर अब सीधे फील्ड में उतरेंगे। वे घर-घर जाकर लोगों को अधिभार में मिलने वाली छूट की पूरी जानकारी देंगे और उन्हें पुराने बकाये जमा करने के लिए प्रेरित करेंगे। फायर एनओसी और ट्रेड लाइसेंस से जुड़े मामलों का निपटारा भी इसी दिन मौके पर किया जाएगा।

लापरवाह कालोनाइजरों और बकायेदार लीज धारकों पर कसेगा शिकंजा

​शहर के अनियोजित विकास को रोकने के लिए कालोनी सेल प्रभारी को बिना अनुमति जमीन बेचने वालों के खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर संपदा विभाग ने स्पष्ट किया है कि कई बार नोटिस मिलने के बाद भी लीज राशि न चुकाने वालों को यह आखिरी अवसर दिया गया है। लोक अदालत में भुगतान न करने पर संबंधित व्यक्तियों की लीज तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी।

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