khabar abhi tak

ट्विशा शर्मा मौत के मामले में पूर्व जज गिरीबाल सिंह की जमानत अर्जी खारिज

भोपाल। मॉडल व अभिनेत्री त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में आरोपित और मृतका की सास, पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह को नियमित जमानत नहीं मिली। विशेष सीबीआई न्यायालय के न्यायाधीश राम प्रताप मिश्रा ने आज देर शाम नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। बीते दिन दोनों पक्षों की विस्तृत बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे शनिवार को सुनाया गया।

                               जमानत अर्जी पर सुनवाई से पहले मामला कई अदालतों में स्थानांतरित हुआ। एक न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी, जबकि अन्य न्यायाधीशों ने पूर्व पेशेवर संबंधों और निष्पक्षता बनाए रखने का हवाला देते हुए स्वयं को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। इसके बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर प्रकरण विशेष सीबीआइ न्यायालय भेजा गया, जहां अंतिम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गिरीबाला सिंह की उम्र, जेल में स्वास्थ्य खराब होने, वजन कम होने, डायरिया और वायरल फीवर से पीडि़त होने तथा उनकी सौ वर्षीय बीमार मां की देखभाल की आवश्यकता का हवाला देते हुए जमानत की मांग की। वहीं सीबीआई और आपत्तिकर्ता पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपों की गंभीरता और जांच से जुड़े तथ्यों का उल्लेख किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नियमित जमानत अर्जी निरस्त कर दी। गिरीबाला सिंह और सह-आरोपित समर्थ सिंह फिलहाल केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में बंद रहेंगे।



Post a Comment

Previous Post Next Post
khabar abhi tak
khabar abhi tak
khabar abhi tak