जबलपुर. जिले के सिहोरा में कृषि उपज मंडी समिति के उडऩदस्ता दल ने बुधवार सुबह नेशनल हाईवे-30 स्थित मोहतरा टोल प्लाजा के पास कार्रवाई की। टीम ने बिना वैध दस्तावेजों के ले जाए जा रहे 35 क्विंटल गुड़ को जब्त किया। वाहन चालक के खिलाफ मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कुल 16,287 रुपये की राशि जमा कराई गई।
उडऩदस्ता दल ने सुबह करीब 9 बजे वाहन क्रमांक एमपी-49-जेडएच-7719 को जांच के लिए रोका। जांच के दौरान वाहन में 35 क्विंटल गुड़ लदा मिला। चालक के पास मंडी अधिनियम के तहत आवश्यक दस्तावेज नहीं थे। टीम ने इसे मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 19(6) का उल्लंघन माना।
मंडी शुल्क और प्रशमन शुल्क वसूला
उल्लंघन के मामले में मंडी अधिनियम की धारा 19(4) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। संबंधित पक्ष से पांच गुना मंडी शुल्क के रूप में ?11,287 और ?5,000 प्रशमन शुल्क वसूला गया। कुल 16,287 रुपये की राशि जमा कराई गई।
कृषि उपज परिवहन पर कार्रवाई
कृषि उपज मंडी समिति ने कहा कि बिना बिल और अनुमति के कृषि उपज का परिवहन नियमों का उल्लंघन है। समिति के अनुसार, मंडी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जांच और कार्रवाई जारी रहेगी। जब्त गुड़ और वाहन से संबंधित दस्तावेजों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
