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EOW की बड़ी कार्रवाई : मैहर में 111 अपात्र लोगों के फर्जी बीपीएल कार्ड का खुलासा

रीवा/मैहर। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडबलू) रीवा ने जनपद पंचायत मैहर में फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र घोटाले का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया कि अपात्र व्यक्तियों को बीपीएल सूची में जोड़कर 2018 से शासन की योजनाओं का अनुचित लाभ दिलाया जा रहा था। ईओडब्ल्यू ने 6 तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

यह है पूरा मामला

प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल को शिकायत मिली थी कि जनपद पंचायत मैहर में प्रक्रिया का पालन किए बिना अपात्र लोगों के नाम बीपीएल सूची में जोड़े गए। एक ही बीपीएल क्रमांक में 02 हितग्राहियों के नाम जोड़कर भ्रष्टाचार किया गया।

जांच में यह खुलासा

1. पटवारी सर्वे रिपोर्ट एवं तहसीलदार के सत्यापन के बिना अपात्र व्यक्तियों के नाम बीपीएल सूची में जोड़े गए।

2. अब तक की जांच में कुल 111 अपात्र हितग्राहियों के नाम फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र जारी किए गए।

3. वर्ष 2018 से वर्तमान तक फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र के माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं का अनुचित लाभ लेकर सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई।

तहसीलदार की अनुशंसा के बिना जोड़े नाम

शिकायत सत्यापन में पाया गया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेशों का पालन नहीं किया गया। तहसीलदार की लिखित अनुशंसा अथवा आदेश के बिना ही अपात्र व्यक्तियों का नाम गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) सूची में जोड़ दिया गया।

इन 6 अधिकारियों पर मामला दर्ज

प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 409, 120-बी भा.दं.वि. एवं धारा 13(1)ए, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिसमें वेदमणि मिश्रा - तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मैहर, आर.एन. शर्मा तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मैहर, प्रेमलाल गौतम तत्कालीन सहायक विकास विस्तार अधिकारी, सुदामा प्रसाद चौरसिया तत्कालीन विकास खण्ड अधिकारी,दीपक मिश्रा तत्कालीन बीपीएल प्रभारी एवं रामसुन्दर मिश्रा - वर्तमान बीपीएल प्रभारी शमिल है।

शासन को पहुंचाई आर्थिक क्षति

अपात्र व्यक्तियों द्वारा 2018 से वर्तमान तक गरीबों के उत्थान के लिए जारी योजनाओं का अनुचित लाभ लिया गया, जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई है। ईओडब्ल्यू ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। 


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