जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश के सांदीपनि स्कूलों में यूनिफॉर्म सप्लाई के लिए जारी किए गए वर्क ऑर्डर पर बड़ी राहत देते हुए अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच में हुई। राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित सुविधि रेयन्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक चिराग जैन ने याचिका दायर कर कहा था कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 10 से 12 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि टेंडर की शर्तों में जानबूझकर बदलाव किए गए ताकि चुनिंदा कंपनियों को ही इसका लाभ मिल सके। इसमें टर्नओवर की शर्त को बढ़ाकर 60 करोड़ रुपये कर दिया गया था। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया टेंडर शर्तों को पक्षपातपूर्ण मानते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और तब तक वर्क ऑर्डर पर रोक लगा दी है।
