जबलपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर मानहानि से जुड़ी याचिका पर मंगलवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में दर्ज कराए गए इस मामले में हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान निचली अदालत से केस की ऑर्डर शीट तलब की थी, जिसे आज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह पूरा विवाद साल 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी द्वारा पनामा पेपर्स लीक मामले में कार्तिकेय और शिवराज सिंह का नाम लेने से जुड़ा है, जिसके बाद कार्तिकेय ने अपनी छवि खराब होने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मुकदमा किया था। इसी मामले में निचली अदालत से जारी समन को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती देकर रद्द करने की मांग की है।
पनामा पेपर्स बयान पर जारी समन को चुनौती
भोपाल की विशेष अदालत द्वारा जारी समन के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट की शरण ली है। उनका तर्क है कि निचली अदालत द्वारा समन जारी करने की प्रक्रिया और उसके कानूनी आधार की न्यायिक जांच की जानी चाहिए। राहुल गांधी इस समन को पूरी तरह निरस्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले में उन्होंने अगले ही दिन यह स्पष्टीकरण भी दिया था कि वे गलती से कार्तिकेय का नाम ले गए थे, जबकि वे छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे का नाम लेना चाहते थे। अब हाईकोर्ट यह तय करेगा कि निचली अदालत का फैसला वैधानिक रूप से सही था या नहीं। इस कानूनी लड़ाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
