पन्ना से सीधी जिले के लिए जारी हुआ था शिक्षिका मीना अहिरवार का तबादला आदेश
जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अजाक्स संघ की तहसील इकाई पन्ना की अध्यक्ष और शिक्षिका मीना अहिरवार के ट्रांसफर आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ में हुई।याचिकाकर्ता मीना अहिरवार की ओर से पैरवी करते हुए वकील आर्यन उरमलिया ने अदालत के समक्ष दलील दी कि उनकी मुवक्किल पन्ना जिले के एसटी गर्ल्स आश्रम ककरा में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा 16 जून 2026 को एक आदेश जारी कर उनका स्थानांतरण सीधी जिले के शासकीय हाई स्कूल दुआरी में कर दिया गया था। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता अजाक्स संघ की तहसील इकाई की निर्वाचित अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही उनके पति दमोह जिले में शासकीय सेवा में कार्यरत हैं। ऐसे में नियमों और पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर यह ट्रांसफर उचित नहीं है। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इन सभी दलीलों को सुनने और मामले पर विचार करने के बाद शिक्षिका मीना अहिरवार के तबादला आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
