khabar abhi tak

जबलपुर में आरपीएफ का एक्शन, रेलवे का सामान चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश



जबलपुर।  रेलवे सुरक्षा बल टीम ने रविवार को गश्त के दौरान  सतपुला साइडिंग क्षेत्र से दो शातिर चोरों दिनेश उर्फ भूत चौधरी निवासी बरेला और लोकेश उर्फ हर्ष सिंह थापा निवासी गोरा बाजार को रंगे हाथ दबोचा। पूछताछ के बाद पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी का माल खरीदने वाले उखरी चौराहा के एक कबाड़ी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों के पास से रेलवे के कोच और इंजन से निकाले गए रेल लाइन के टुकड़े और कॉपर वायर बरामद किए गए हैं। आरपीएफ ने इन तीनों आरोपियों के खिलाफ रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

​आरपीएफ की मुस्तैदी से नाकाम हुई चोरी

​रेलवे सुरक्षा बल इन दिनों रेल संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। इसी कड़ी में उपनिरीक्षक अरविंद सिंह और आरक्षक हरीकेश दुबे गोकलपुर रांझी क्षेत्र में गश्त पर तैनात थे। गश्त के दौरान उन्हें सतपुला रेलवे साइडिंग के पास खड़े एक इंजन के पास दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए। सुरक्षाकर्मियों ने जब घेराबंदी कर उन्हें हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की, तो पूरे मामले का खुलासा हो गया।

​सुबह सामान बेचकर दोबारा पहुंचे थे आरोपी

​पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वे सुबह के वक्त भी इसी रेलवे परिसर में घुसे थे। वहां से उन्होंने रेल लाइन के 2 टुकड़े चुराए और एक ऑटो में लादकर उखरी चौराहा स्थित कबाड़ी की दुकान पर बेच आए। इसके बाद ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में वे उसी दिन दोबारा साइडिंग क्षेत्र में आ गए। इस बार वे कोच और इंजन के कीमती हिस्सों को निशाना बनाने की फिराक में थे।

​मौके से और कबाड़ी की दुकान से माल बरामद

​जब आरपीएफ ने चोरों को दबोचा, तब तक वे 1 कॉपर वायर और रेल लाइन के 3 टुकड़े निकाल चुके थे। पकड़े गए दोनों आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर उपनिरीक्षक योगेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ उखरी चौराहा स्थित कबाड़ी की दुकान पर छापेमारी की। कबाड़ी ने भी चोरों से माल खरीदना स्वीकार कर लिया, जिसके बाद दुकान से रेलवे का चोरी गया सामान बरामद कर लिया गया। आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से बरामद की गई सभी रेल सामग्री को जब्त कर लिया गया है। रेलवे पुलिस ने इस मामले में रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 की धारा 3 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस अब इन आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों के बारे में पता लगा रही है।

Post a Comment

Previous Post Next Post
khabar abhi tak
khabar abhi tak
khabar abhi tak