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कफ सिरप कांड, हाईकोर्ट से दो आरोपियों को 9 माह बाद मिली जमानत,

जबलपुर/छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा परासिया के बहुचर्चित कफ सिरप कांड में आरोपी बनाए गए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) सतीश वर्मा व शैलेश सिंह पांड्या को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। सतीश वर्मा को 26 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि शैलेश सिंह पांड्या की गिरफ्तारी नवंबर 2025 में हुई थी।

                                      दोनों एमआर पर आरोप था कि वे कथित रूप से जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ के प्रचार-प्रसार, सप्लाई व डॉक्टरों तक प्रिस्क्रिप्शन नेटवर्क बनाने में शामिल थे। इस मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और ड्रग विभाग ने संयुक्त रूप से की थी। जांच में दवा निर्माण, सप्लाई और डॉक्टरों तक पहुंचाने के नेटवर्क में कई लोगों की भूमिका सामने आई थी। इस चर्चित मामले में अब तक डॉक्टर, मेडिकल एजेंसी संचालक, फार्मा कंपनी से जुड़े लोगों सहित कई आरोपियों के नाम सामने आ चुके हैं। मुख्य आरोपी के रूप में डॉ. प्रवीण सोनी का नाम सामने आया था। इसके अलावा ज्योति सोनी, सौरभ जैन, राजेश सोनी, सतीश वर्मा, शैलेश सिंह पांड्या समेत अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया। जांच एजेंसियों ने अलग-अलग चरणों में सभी की गिरफ्तारी की थी।   मामले की गंभीरता को देखते हुए इससे पहले कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी थीं। 


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