मैहर. धार्मिक नगरी मैहर में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता संवर्धन और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मां शारदा देवी मंदिर प्रबंधन समिति ने बड़ा निर्णय लिया है. समिति द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 जुलाई 2026 से संपूर्ण मंदिर व मेला परिक्षेत्र को पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है. इस संबंध में मंदिर प्रशासक द्वारा औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं.मंदिर प्रबंधन का कहना है कि हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं. बड़ी संख्या में पॉलिथीन के उपयोग से परिसर में गंदगी फैलने के साथ-साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है. इसी को देखते हुए मंदिर क्षेत्र में पॉलिथीन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है. इस पहल का उद्देश्य मंदिर परिसर को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाए रखना है.
1 जुलाई से प्रभावी होगा आदेश
जारी निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई 2026 से मंदिर एवं मेला परिक्षेत्र में किसी भी प्रकार की पॉलिथीन थैली, प्लास्टिक कैरी बैग अथवा अन्य प्रतिबंधित पॉलिथीन सामग्री का उपयोग, भंडारण या वितरण प्रतिबंधित रहेगा. यह नियम श्रद्धालुओं, दुकानदारों, व्यापारियों व अन्य संबंधित व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा.
उल्लंघन करने पर देना होगा 500 जुर्माना
मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध लागू होने के बाद यदि कोई व्यक्ति पॉलिथीन का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा. प्रशासन ने सभी दुकानदारों और श्रद्धालुओं से कपड़े, कागज या अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का उपयोग करने की अपील की है.
श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील
मंदिर प्रबंध समिति ने नागरिकों और श्रद्धालुओं से इस अभियान में सहयोग करने का आग्रह किया है. प्रशासन का मानना है कि जनभागीदारी से ही पॉलिथीन मुक्त परिसर का लक्ष्य सफल हो सकेगा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा. यह पहल न केवल मंदिर क्षेत्र की स्वच्छता बढ़ाएगी बल्कि आने वाली पीढिय़ों के लिए पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण भी बनेगी.
मामले पर मंदिर प्रशासक दिव्या पटेल ने आदेश जारी करते हुए एक पत्र जारी किया है कि आगामी 1 जुलाई से मां शारदा मंदिर परिसर पर प्लास्टिक पॉलिथीन का इस्तेमाल पूर्णत प्रतिबंध कर दिया गया है. स्वास्थ्य और अन्य सुरक्षात्मक दृष्टि से यह आदेश जारी किया गया है. जिसे कड़ाई से पालन कराया जाएगा. इसके साथ-साथ यदि पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो 500 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया जाएगा.

