जबलपुर। कटंगी के कूडन मोहल्ला में रहने वाले शिव कुमार श्रीवास्तव ने रेखा सक्सेना नामक महिला की प्रताडऩा से तंग आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग जांच में मिले कथनों के आधार पर रेखा सक्सेना के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरु कर दी है। रेखा सक्सेना द्वारा मोबाइल फोन पर कहा जाता रहा कि बेटे व बहू को छोड़कर हमारे साथ रहो, नही तो फांसी लगाकर आत्महत्या कर लो।
पुलिस के अनुसार कूडऩ मोहल्ला कटंगी निवासी शिवकुमार श्रीवास्तव उम्र 58 वर्ष पिछले तीन वर्ष से बीजाडांडी जिला मंडला निवासी रेखा सक्सेना से मोबाइल फोन पर बातचीत करते रहे। रेखा सक्सेना द्वारा शिवकुमार से बार बार बोला जा रहा था कि तुम अपने लड़के एवं बहू को छोड़कर अपना कटंगी वाला मकान बेचकर मेरे साथ अपने भेड़ाघाट वाले मकान में रहो, उनसे कोई रिश्ता न रखो। यहां तक कि 21 अप्रेल को शिवकुमार की बेटी की शादी थी, रेखा द्वारा धमकी दी गई थी कि यदि तुम यदि शादी में शामिल हुये तो तुम्हारे घर आकर हंगामा कर बदनाम करूंगी । रेखा द्वारा बार बार बोला गया कि तुम फासी लगाकर मर क्यों नहीं जाते जिस पर शिवकुमार कहता था कि तुम मुझे बार बार मरने के लिये मजबूर कर रही हो तो मर ही जाउंगा। जिसके चलते 5 मई की रात 11 बजे के लगभग शिवकुमार श्रीवास्तव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 6 मई की सुबह करीब 09 बजे बेटा शिवम रीवास्तव वह सोकर उठा, उसने देखा कि एक-डेढ़ घण्टे से पिता शिवकुमार बाहर नहीं आए है तो वह पहुंचा देखा तो सामने तरफ वाले दरवाजा में बाहर ताला लगा था और दूसरा वाला दरवाजा अंदर से लॉक लगा है। उसने खिडकी से देखा तो उसके पिता शिव कुमार श्रीवास्तव फांसी पर लटके हुये दिखे। अपने पडोसी इदुल खान और अन्य लोगों के साथ कमरा का दरवाजा तोडा और अंदर गया । कमरे की छत में लगे पंखे की हुक में रस्सी का फंदा लगाकर फांसी लगा लेने से पिता शिवकुमार श्रीवास्तव उम्र 58 साल की मृत्यु हो गयी है । पुलिस को मर्ग जांच के दौरान बेटे शिवम ने दो मोबाइल फोन दिए, जिसमें जिसमें मृतक एवं रेखा सक्सेना की कॉल पर बातचीत का आडियो कॉल रिकार्डिंग थीं । कॉल रिकार्डिंग रिकार्ड से रेखा सक्सेना द्वारा शिवकुमार को कॉल कर लगातार फासी लगाकर आत्महत्या करने के लिये उकसाना एवं गाली गलौज कर धमकी देते हुय बार बार बेटे बहु को छोड़ दो एवं मेरे साथ अपने भेड़ाघाट वाले मकान में रहो कहना पाया गया। पुलिस ने इन तथ्यों के आधार पर रेखा सक्सेना निवासी बीजाडाण्ड़ी जिला मंडला के विरूद्ध धारा 108 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।