khabar abhi tak

जबलपुर:करदाताओं के लिए बड़ी राहत संपत्तिकर और जलकर के अधिभार में 100 प्रतिशत छूट का मौका



जबलपुर। म.प्र. शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार नगर निगम ने शहर के नागरिकों को अपने पुराने बकाया करों का निपटारा करने का एक सुनहरा अवसर दिया है। आगामी 9 मई 2026 दिन शनिवार को आयोजित होने वाली वार्षिक नेशनल लोक अदालत में शासन द्वारा नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 162 व 163 में निहित शक्तियों को उपोग करते हुए संपत्ति कर और जलकर के सरचार्ज (अधिभार) पर भारी छूट करदाताओं को दी जायेगी। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने बताया कि यह छूट वित्तीय वर्ष 2025-26 में वन टाइम सेटलमेंट के तहत केवल एक बार के लिए दी जा रही है। निगमायुक्त ने बताया कि वार्षिक नेशनल लोक अदालत में सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, 50 हजार रूपये से अधिक तथा 1 लाख रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट, 1 लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। उन्होंने बताया कि जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, राशि 10 हजार रूपये से अधिक तथा 50 हजार रूपये से कम बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी, उन्होंने बताया कि छूट उपरांत राशि अधिकतम् दो किश्तों में जमा कराई जायेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि वार्षिक नेशनल लोक अदालत के दिन जमा कराई जायेगी, शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा।

Post a Comment

Previous Post Next Post
khabar abhi tak
khabar abhi tak
khabar abhi tak