जबलपुर। माढ़ोताल क्षेत्र में बीच सड़क पर मोटर साइकल खड़ी कर फायरिंग करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकालकर उठक-बैठक भी लगवाई है। पकड़े गए युवक अपराधिक प्रवृति के है जिनपर पहले से अपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की है।
माढ़ोताल पुलिस के अनुसार माढ़ोताल क्षेत्र में दो दिन पहले शाम 7 बजे के लगभग रितिक जायसवाल अपने साथी प्रथम सिंह व एक अन्य के साथ मोटर साइकल से पहुंचा और बीच सड़क पर मोटरसाइकल खड़ी कर बैठ गया। इसके बाद सिगरेट जलाकर धुआं उड़ाते रहे, कुछ पल बाद रितिक जायसवाल ने जेब से पिस्टल निकाली और दनादन फायर करने लगा। फायरिंग से आसपास से गुजर रहे लोगों में हड़कम्प मच गया। इस बीच घटनाक्रम का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस अधिकारियों तक यह वीडियो पहुंचा तो उन्होने थाना प्रभारी को जांच के निर्देश दिए। आज पुलिस ने जांच के बाद आरोपी रितिक, प्रथम और उसके एक और साथी को गिरफ्तार किया। इसके बाद माढ़ोताल क्षेत्र में आरोपियों का जुलूस निकालकर थाना तक लाए और उठक-बैठक लगवाई। माढ़ोताल थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि वीडियो मरघटाई के पास टगर माढ़ोताल क्षेत्र का है। इसमें रितिक जायसवाल निवासी सत्यम होम्स माढ़ोताल और प्रथम सिंह राजपूत निवासी कचनार सिटी विजय नगर सिगरेट पीते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में रितिक पिस्टल से फायर करता हुआ नजर आ रहा है। आज पुलिस ने रितिक जायसवाल व प्रथम सिंह राजपूत ने पूछताछ में घटना को स्वीकार किया। रितिक ने बताया कि उसने 3-4 महीने पहले हनुमानताल निवासी जब्बार खान से पिस्टल ली थी और दो दिन पहले उसे वापस कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने जब्बार खान को भी हिरासत में लिया।
अवैध वसूली और हत्या के प्रयास के प्रकरण-
पुलिस ने आरोपियों से एक आईफोन और एक यामाहा बाइक जब्त की है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। प्रथम सिंह राजपूत के खिलाफ पहले से अवैध वसूली और मारपीट के तीन मामले दर्ज हैं। जबकि रितिक जायसवाल पर हत्या के प्रयास का प्रकरण पहले से दर्ज है। पुलिस के अनुसार जिस स्थान पर हवाई फायरिंग की गई, वह एक सार्वजनिक सड़क और रिहायशी कॉलोनी है। जहां लोगों का लगातार आवागमन रहता है। जांच में यह भी सामने आया कि रितिक के पास किसी प्रकार का वैध हथियार लाइसेंस नहीं है। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 और बीएनएस की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया है।
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