जबलपुर। प्रेमसागर क्षेत्र में हुए सनसनीखेज अरुण चौहटेल हत्याकांड में न्यायालय ने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार यादव की अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए सभी 9 आरोपियों को हत्या का दोषी पाया है। न्यायालय ने इन सभी अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। जेल की सजा के साथ-साथ अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 2-2 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
आपसी रंजिश में घेराबंदी कर दिया था वारदात को अंजाम
अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार यह घटना 21 जुलाई 2022 की रात करीब 9:30 बजे घटित हुई थी। अरुण चौहटेल जब अपने घर से किसी कार्य हेतु बाहर निकला था, तभी हमलावरों ने उसे रास्ते में घेर लिया था। हमलावरों ने योजनाबद्ध तरीके से पहले मोटरसाइकिल से अरुण का पीछा किया और फिर सुलभ कॉम्प्लेक्स के समीप उसे टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद सभी आरोपियों ने एकजुट होकर चाकू, पत्थरों और अन्य घातक हथियारों से अरुण पर ताबड़तोड़ प्रहार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी।
इन 9 अपराधियों को अदालत ने सुनाई कड़ी सजा
इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें अब अदालत ने उम्रकैद दी है। सजा पाने वालों में जय समुंद्रे, साहिल समुंद्रे, नीरज उर्फ युवराज बिरहा, शुभम नन्हेट, अजय समुंद्रे, सुदेश उर्फ पप्पू समुंद्रे, कृष्णा उर्फ बाबू समुंद्रे, अनिल उर्फ रिंकू राव और राजू उर्फ राजकुमार समुंद्रे के नाम शामिल हैं। लोक अभियोजक लहर दीक्षित द्वारा कोर्ट में पेश किए गए ठोस गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला आया है। अदालत के इस निर्णय के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है।
