जबलपुर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में एलएलएम के छात्र को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसला देते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि प्रथम सेमेस्टर में एटी.केटी प्राप्त करने वाले छात्र तीसरे सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं ।
यह आदेश माननीय न्यायमूर्ति विवेक रूसिया एवं न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ में पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित रायजादा एवं राजेंद्र कुमार कुशवाहा ने पक्ष रखा द्य
याचिकाकर्ता एस. अकील ने एलएलएम में तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश, प्रथम सेमेस्टर की एटीकेटी परीक्षा पहले आयोजित कराने तथा दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति देने की मांग की थी।
