जबलपुर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षाओं में बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 13 मार्च से शुरू होने जा रही है। इस प्रक्रिया के माध्यम से जिले के सभी अशासकीय विद्यालयों की नर्सरी, केजी-वन, केजी-टू और कक्षा पहली में बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। जिला परियोजना समन्वयक योगेश शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार पात्र अभिभावक आरटीई पोर्टल के माध्यम से 13 मार्च से 28 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भरे गए फॉर्म का सत्यापन संबंधित जन शिक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन का यह कार्य 14 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेगा। सत्यापन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के पश्चात राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा राज्य स्तर पर 2 अप्रैल को रैंडम आधार पर ऑनलाइन लॉटरी आयोजित की जाएगी। इसी कंप्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से छात्र-छात्राओं का चयन कर उन्हें स्कूल आवंटित किए जाएंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन और सत्यापन की निर्धारित समय सीमा का पालन करना अनिवार्य है। इसके बाद ही आवेदक ऑनलाइन लॉटरी की पात्रता रखेंगे। शासन की इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए अभिभावकों को समय पर पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा।
शिक्षा के अधिकार की लॉटरी का काउंटडाउन शुरू, खुलेगा किस्मत का पिटारा
byKhabarAbhiTak
-
0
