नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म को मंगलवार को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया। अधिकारियों के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए मूडएक्सवीआइपी, कोयल प्लेप्रो, डिजी मूवीप्लेक्स, फील और जुगनू नामक ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार ने यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 तथा प्रासंगिक अश्लीलता-रोधी प्रावधानों के तहत की है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं।
मंत्रालय के अनुसार, ये नियम सार्वजनिक शालीनता बनाए रखने, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत की गई है, जो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य निर्धारित कारणों के आधार पर ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार प्रदान करती है।
Tags
national
