पत्नी से विवाद के बाद बीच-बचाव करने आए युवक की हत्या, आरोपी को उम्रकैद


जबलपुर
। पाटन अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने एक सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ओमप्रकाश रजक ने थाना चरगंवा के अपराध क्रमांक 418/2020 में आरोपी कल्याण सिंह को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।घटना 29 दिसंबर 2020 की है। ग्राम हीरापुर निवासी आरोपी कल्याण सिंह का अपनी पत्नी गुड्डी बाई से विवाद हुआ था। जब गुड्डी बाई के परिजन (पन्नालाल व अन्य) विवाद सुलझाने आरोपी के घर पहुंचे, तो कल्याण सिंह ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में कल्लू बाई और पन्नालाल घायल हो गए। जान बचाकर भागने के दौरान रज्जू नामक व्यक्ति पत्थरों में फंसकर गिर गया, जिस पर आरोपी ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी।अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने सशक्त पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को धारा 302 में उम्रकैद और 2000 रुपये जुर्माना, धारा 307 में 3 वर्ष का कारावास और धारा 324 में 6 माह की सजा सुनाई है।

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