छिंदवाड़ा जहरीली कफ सिरप कांड: हाईकोर्ट में आरोपियों की जमानत पर सुनवाई कल

जबलपुर। छिंदवाड़ा जिले के बहुचर्चित जहरीले कफ सिरप कांड में गिरफ्तार चार आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कल शुक्रवार 23 जनवरी को सुनवाई होगी। बुधवार को जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की अदालत ने इस संबंध में निर्देश जारी किए। ​जांच के अनुसार, यह जहरीला सिरप ज्योति सोनी के मेडिकल स्टोर से ही बेचा जा रहा था। फिलहाल सभी की निगाहें हाईकोर्ट के आज के फैसले पर टिकी हैं।

मामला:अब तक क्या हुआ

​ मामले में आरोपियों और राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। अब केवल आपत्तिकर्ताओं की ओर से दलीलें पेश किया जाना बाकी है। छिंदवाड़ा के परासिया निवासी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी को 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उनके द्वारा लिखे गए कोल्ड्रफ कफ सिरप को पीने से छिंदवाड़ा में 30 बच्चों की मौत हो गई थी।  इससे पहले 8 अक्टूबर 2025 को परासिया के एडीजे गौतम कुमार गुजरे की कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद यह याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। पुलिस ने इस मामले में डॉ. प्रवीण सोनी के साथ तीन अन्य लोगों को भी मुख्य आरोपी बनाया है।  जिनमें, ​ज्योति सोनी (डॉक्टर की पत्नी और मेडिकल स्टोर संचालिका),​राजेश सोनी (डॉक्टर का भतीजा) व ​सौरभ कुमार जैन (मेडिकल स्टोर में कार्यरत फार्मासिस्ट) के नाम हैं। 

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