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सावधान! 100 MG से ज्यादा की निमेसुलाइड अब प्रतिबंधित: किडनी और लिवर को बड़ा खतरा


जबलपुर। 
तेज दर्द से राहत पाने के लिए अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली दवा निमेसुलाइड को लेकर मध्य प्रदेश के फूड एवं ड्रग कंट्रोलर ने एक कड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब 100 एमजी से अधिक की निमेसुलाइड की गोलियों और इसके किसी भी कॉम्बिनेशन (मिश्रित दवा) की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर ने इस संबंध में प्रदेश के सभी केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट को स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार, दवा विक्रेता न तो 100 एमजी से अधिक की निमेसुलाइड दवा खरीद सकेंगे और न ही स्टॉक में मौजूद पुरानी दवाओं को बेच सकेंगे। इस नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और वितरकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

एसोसिएशन का निर्देश: स्टॉक तुरंत कंपनियों को वापस भेजें

​जबलपुर ड्रगिस्ट एवं केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आजाद जैन ने बताया कि ड्रग कंट्रोलर के निर्देशों के बाद सभी दवा विक्रेताओं को अधिसूचना जारी कर दी गई है। एसोसिएशन ने विक्रेताओं से कहा है कि यदि उनके पास 100 एमजी से अधिक की सिंगल डोज या कॉम्बिनेशन वाली दवाएं हैं, तो वे उसे तुरंत संबंधित कंपनी को वापस कर दें। डॉ. चंद्रेश जैन (पूर्व सचिव, एसोसिएशन) ने स्पष्ट किया कि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के मुताबिक, निमेसुलाइड की 100 एमजी से अधिक की खुराक किडनी पर गंभीर दुष्प्रभाव डालती है। विदेशों में यह पहले से ही प्रतिबंधित थी, जिसे अब भारत में भी पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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