जबलपुर। मानवता को शर्मसार करने वाले एक मामले में जबलपुर के सेशन कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पिता की हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश गौरव प्रज्ञानंद की अदालत ने आरोपी अमन वंशकार को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और कुल 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
-क्या था पूरा मामला
यह सनसनीखेज घटना 27 जून 2022 की सुबह करीब 4 बजे की है। थाना अधारताल की पुलिस टीम महाराजपुर मोड़ पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पनागर की ओर से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार युवक अमन वंशकार को रोका गया। युवक के पास एक पीली प्लास्टिक की बोरी थी। जब पुलिस ने पूछताछ की, तो उसने पहले सब्जी होने का बहाना बनाया। संदेह होने पर जब पुलिस ने बोरी खोली तो उसमें व्यक्ति का शव था। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने स्वीकार किया कि वह उसके पिता रामलाल वंशकार का शव है, जिसकी उसने गला दबाकर हत्या कर दी थी और वह लाश को ठिकाने लगाने जा रहा था।
-न्यायालय का फैसला,जुर्माना भी ठोका
विशेष लोक अभियोजक श्रीमती स्मृतिलता बरकडे ने शासन की ओर से सशक्त पैरवी की और लिखित तर्क प्रस्तुत किए। अदालत ने साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 15,000 रुपये जुर्माना लगाया।धारा 201/511के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये जुर्माना लगाया।
