हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश: फिलहाल नहीं हटेंगे विज्ञापनों के यूनिपोल


जबलपुर। 
 मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सीधी में यूनिपोल (विज्ञापनों के लिए लगे बड़े खंभे) हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला सीधी के स्थानीय विधायक द्वारा कलेक्टर को लिखे गए एक पत्र से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने शहर के प्रमुख स्थानों नगर पालिका के सामने, कलेक्ट्रेट चौक और मानस भवन के पास लगे यूनिपोलों को तय मापदंडों के विपरीत बताया था। विधायक की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए गोपद बनास के एसडीएम ने 18 दिसंबर 2025 को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में विज्ञापन एजेंसी के संचालक को 26 दिसंबर तक सभी विज्ञापन और यूनिपोल हटाने के निर्देश दिए गए थे। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई को 'यूनिक एडवरटाइजिंग' की संचालक अंजना सूरी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

अनुमति के बाद लगाए थे यूनिपोल

​शुक्रवार को जस्टिस विशाल मिश्रा की वेकेशन बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने सभी संबंधित विभागों से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही ये यूनिपोल लगाए हैं। ऐसे में अचानक उन्हें हटाने का आदेश देना अनुचित है। हाईकोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद एसडीएम के आदेश पर रोक लगा दी और संबंधित अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई नियमित पीठ द्वारा की जाएगी।

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