सेवानिवृत्त कर्मी को कटौती राशि न लौटाने पर प्रमुख सचिव को अवमानना नोटिस,हाई कोर्ट ने 8% ब्याज सहित राशि लौटाने का दिया था आदेश
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को कटौती (रिकवरी) की गई राशि वापस न करने के मामले में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संदीप यादव और नरसिंहपुर के सीएमएचओ, मनीष कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति द्वारिकाधीश बंसल की एकलपीठ ने सभी अधिकारियों से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामला नरसिंहपुर निवासी सुशीला वंशकार (सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) से संबंधित है। उनकी ओर से दायर अवमानना याचिका में दलील दी गई कि विभाग ने उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनके लाभों से रिकवरी (कटौती) कर ली थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के अनुसार, सेवानिवृत्ति के बाद रिकवरी अनुचित है। इसीलिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने पिछले साल ही विभाग को 60 दिन के भीतर आठ प्रतिशत ब्याज सहित कटौती की गई राशि लौटाने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि आदेश पारित हुए एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज तक राशि नहीं लौटाई गई है। इसके बाद उन्होंने अवमानना याचिका दायर की। कोर्ट ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
