नई दिल्ली. सऊदी अरब अपनी सामाजिक नीतियों में बड़ा परिवर्तन करते हुए अब सीमित दायरे में शराब बिक्री की इजाजत देने की तैयारी की है। नई व्यवस्था के तहत गैर-मुस्लिम विदेशी नागरिक कुछ शर्तों के साथ शराब खरीद सकेंगे। यह फैसला देश में बढ़ते विदेशी निवेश, व्यवसायिक माहौल और सामाजिक उदारीकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, सऊदी अरब में रहने वाले गैर-मुस्लिम विदेशी नागरिकों को शराब खरीदने के लिए अपनी आय का प्रमाण देना होगा। नियमों के मुताबिक खरीदार की मासिक आय कम से कम 50,000 रियाल (लगभग 13,300 डॉलर) होनी चाहिए। भारतीय मुद्रा में यह आय करीब 12 लाख रुपये प्रतिमाह बनती है। खरीदारी के लिए सैलरी स्लिप दिखाना अनिवार्य होगा।
रियाद की विशेष दुकान से मिलेगी शराब
रियाध में स्थित एक विशेष स्टोर को विदेशी नागरिकों के लिए शराब बेचने की अनुमति दी गई है। यह स्टोर मूल रूप से विदेशी राजनयिकों के लिए खोला गया था, पर अब इसे कुछ गैर-मुस्लिम विदेशी निवासियों के लिए भी खोल दिया गया है—खासकर वे लोग जिनके पास प्रीमियम रेजीडेंसी का दर्जा है। सूत्रों ने बताया कि इस फैसले पर सरकार की ओर से औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। वहीं, संवेदनशीलता के कारण कई अधिकारी अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करना चाहते।
